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यदि किसी महिला को उसके पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, तो भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 85 के तहत अपराधियों को 3 वर्ष तक की कैद और जुर्माना का प्रावधान है।