अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ
Last updated: फ़रवरी 18th, 2025
एनआरआई विवाहों में महिलाओं के उल्लंघन से जुड़े मुद्दों की गंभीरता को देखते हुए, प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालय (अब विदेश मंत्रालय का हिस्सा) के आदेश दिनांक 28 अप्रैल 2008 के तहत एनआरआई विवाहों से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग को राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय एजेंसी के रूप में नामित किया गया था। यह पहल "महिलाओं की दुर्दशा" विषय पर महिला सशक्तिकरण पर संसदीय समिति (14वीं लोकसभा-2006-2007) की सिफारिशों पर आधारित थी। भारतीय महिलाओं को उनके एनआरआई पतियों द्वारा छोड़ दिया गया”। इसके बाद, आयोग का एनआरआई सेल 24 सितंबर, 2009 को अस्तित्व में आया
दुनिया भर में भारतीय प्रवासियों की संख्या में वृद्धि के परिणामस्वरूप विवाह का एक नया रूप सामने आया है जिसे एनआरआई विवाह कहा जाता है, जहाँ एक पक्ष दूसरे देश का निवासी/नागरिक होता है या जहाँ दोनों पक्ष भारतीय होते हैं, लेकिन विदेशी धरती पर रह रहे होते हैं। ऐसे एनआरआई विवाहों में उत्पन्न होने वाली समस्याओं को अधिकार क्षेत्र और कानूनों की बहुलता के कारण हल करना विशेष रूप से कठिन होता है। एनआरआई/विदेशी विवाहों के मामले में महिलाओं के अधिकारों से वंचित होने और एनआरआई/विदेशी पतियों द्वारा महिलाओं को छोड़ने से संबंधित मामलों की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं।
एनआरआई सेल की स्थापना के बाद से, आयोग एक विशिष्ट भूमिका निभा रहा है और एनआरआई विवाह से बची महिलाओं को सहायता प्रदान करने में अथक प्रयास कर रहा है। ऐसे विवाहों में शामिल मुख्य मुद्दा यह है कि महिला के लिए न्याय का सहारा बहुत सीमित होता है क्योंकि ऐसे विवाह अब केवल भारतीय कानूनी प्रणाली द्वारा शासित नहीं होते हैं बल्कि कहीं अधिक जटिल निजी अंतरराष्ट्रीय कानूनों द्वारा शासित होते हैं जिनमें दूसरे देश की कानूनी प्रणाली भी शामिल होती है।
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डाक पता :
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एनआरआई सेल, राष्ट्रीय महिला आयोग प्लॉट नं. 21, जसोला इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली -110 025 |
ईपीएबीएक्स नंबर : |
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011 – 26942369, 26944740, 26944754, 26944805, 26944809 |
ईमेल : |
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nricell-ncw[at]nic[dot]in |
प्रकोष्ठ से संबंधित प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न
- अप्रवासी प्रकोष्ठ को देश भर से एनआरआई विवाहों से संबंधित मुद्दों पर महिलाओं से शिकायतें मिलती हैं और साथ ही विदेशों में रहने वाली महिलाओं से भी। इन मुद्दों में मुख्य रूप से घरेलू हिंसा, परित्याग, दहेज की मांग, प्रतिवादी/प्रतिवादियों के देश छोड़कर चले जाने की आशंका, पति और ससुराल वालों द्वारा पासपोर्ट जब्त करना, बच्चों की कस्टडी से जुड़े मुद्दे, विदेश मंत्रालय की योजना के तहत वित्तीय और कानूनी सहायता, भरण-पोषण, विदेश में दस्तावेजों की सेवा, पति का ठिकाना न पता होना और पत्नी का अपने पति के साथ विदेश में न जा पाना आदि शामिल हैं।
- एन.आर.आई. वैवाहिक मुद्दों को सुलझाने के लिए एन.सी.डब्लू. मुख्य रूप से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय जैसे विभिन्न मंत्रालयों के बीच एक अभिसारी दृष्टिकोण अपनाता है। पीड़ित महिलाओं द्वारा शुरू की गई कानूनी सहायता की प्रक्रिया को विभिन्न हितधारकों के साथ समन्वय करके तेज किया जाता है और ऐसे अधिकारियों, संबंधित पुलिस विभाग, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, विदेश में भारतीय दूतावासों और मिशनों तथा क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी (विदेश मंत्रालय) से कार्रवाई रिपोर्ट (ए.टी.आर.) मांगी जाती है।
- जब शिकायतकर्ता/पीड़ित व्यक्तिगत रूप से आयोग के पास आते हैं, तो उन्हें कानूनी पेशेवरों और परामर्शदाताओं द्वारा मनोवैज्ञानिक-सामाजिक और कानूनी परामर्श भी प्रदान किया जाता है तथा मामलों से निपटने के दौरान एनआरआई सेल द्वारा किए गए हस्तक्षेपों की भी जानकारी दी जाती है।
- जहां भी संबंधित प्राधिकारियों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई या पक्षों के बीच सुलह के संबंध में आवश्यक हो, आवश्यक हस्तक्षेप के लिए आयोग में पंजीकृत मामलों में भी सुनवाई की जाती है।
- आयोग का एनआरआई प्रकोष्ठ व्यापक जन जागरूकता पैदा करने तथा एनआरआई विवाहों से संबंधित विभिन्न मुद्दों से प्रभावित भारतीय महिलाओं के लिए उपलब्ध कानूनी उपायों की प्रभावशीलता पर विचार-विमर्श आरंभ करने के लिए समय-समय पर कार्यक्रम/सेमिनार और परामर्श/बैठकें भी आयोजित करता है।
क्या करें
कुछ सुझावात्मक उपाय निम्नलिखित हैं:
- एनआरआई दूल्हे की व्यक्तिगत जानकारी का विवरण जांचें जैसे-
- वैवाहिक स्थिति: क्या एकल/तलाकशुदा/अलग हैं।
- रोजगार विवरण: योग्यता, नौकरी प्रोफ़ाइल, आदि।
- वित्तीय स्थिति: भारत में उनकी स्वामित्व वाली संपत्तियां बताई गई हैं।
- आव्रजन स्थिति: पासपोर्ट, वीज़ा का प्रकार, जीवनसाथी को दूसरे देश में ले जाने की पात्रता, आदि।
- अन्य महत्वपूर्ण विवरण: मतदाता या विदेशी पंजीकरण कार्ड, सामाजिक सुरक्षा संख्या, निवास का पता विशेषकर विदेश में, पारिवारिक पृष्ठभूमि, आदि।
- महिलाओं और उनके परिवार के सदस्यों को दूल्हे और उसके परिवार के साथ लंबे समय तक नियमित और सार्थक संवाद बनाए रखना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शादी करने वाले दोनों व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से मिलें और अपने मन की बात कहने के लिए सहज माहौल में खुलकर और खुलकर बातचीत करें।
- इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि भारत में धार्मिक आवश्यकताओं के अनुसार विवाह के अलावा विवाह को फोटोग्राफ आदि पर्याप्त प्रमाण के साथ पंजीकृत भी किया जाना चाहिए। पंजाब में विवाह का पंजीकरण पंजाब (विवाह का अनिवार्य पंजीकरण) अधिनियम, 2012 के तहत अनिवार्य है, जिसे सीमा बनाम अहवानी कुमार (2006) 2 एससीसी 578 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में लागू किया गया है।
- दुल्हन के परिवार को इस बात पर जोर देना चाहिए कि वे शादी के बाद भी उससे फोन, ई-मेल और स्थानीय मित्रों व रिश्तेदारों के माध्यम से संपर्क बनाए रखें तथा यदि किसी भी समय इसमें कोई अनिच्छा या कठिनाई हो तो तुरंत सूचित करें।
- महिलाओं को विदेशी देश के कानूनों तथा अपने नए निवास के देश में प्राप्त अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए, विशेष रूप से किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार या उपेक्षा के विरुद्ध, जिसमें घरेलू हिंसा भी शामिल है, तथा यह भी कि क्या उन्हें घरेलू हिंसा या दुर्व्यवहार की स्थिति में निवास परमिट तथा अन्य सुरक्षाएं मिल सकती हैं।
- महिलाओं को यदि किसी भी रूप में घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है - चाहे वह शारीरिक, भावनात्मक, वित्तीय या यौन हो - तो उन्हें अपने भरोसेमंद लोगों को सूचित करना चाहिए।
- महिलाओं को अपने निवास के निकट अपने नाम से एक बैंक खाता खोलना चाहिए, जिसका उपयोग वे किसी भी आपातकालीन स्थिति में कर सकें।
- पड़ोसियों, मित्रों, रिश्तेदारों, पति के नियोक्ता, पुलिस, एम्बुलेंस और संबंधित भारतीय दूतावास या उच्चायोग के संपर्क विवरणों की एक सूची रखी जानी चाहिए।
- अपने पासपोर्ट, वीजा, बैंक और संपत्ति के दस्तावेज, विवाह प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक कागजात और फोन नंबर सहित सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की फोटोकॉपी भारत या विदेश में माता-पिता या अन्य भरोसेमंद लोगों के पास छोड़ देनी चाहिए। अगर वे खो जाते हैं/जबरन छीन लिए जाते हैं/पति या ससुराल वालों के कहने पर विकृत/नष्ट हो जाते हैं, तो प्रतियां काम आएंगी; यदि संभव हो, तो एक स्कैन की गई सॉफ्ट कॉपी अपने और अपने भरोसेमंद व्यक्ति के पास रखनी चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर उसे प्राप्त किया जा सके। महिला को भी अपने ई-मेल में सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां रखनी चाहिए।
- पति के व्यक्तिगत विवरण जैसे पासपोर्ट, वीजा, संपत्ति विवरण, लाइसेंस नंबर, सामाजिक सुरक्षा नंबर, मतदाता या विदेशी पंजीकरण कार्ड आदि की फोटोकॉपी महिलाओं को अपने पास रखनी चाहिए।
- महिलाओं को भारतीय कानूनों और सुरक्षा उपायों तथा उनके लिए उपलब्ध अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए, विशेष रूप से किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार या उपेक्षा के विरुद्ध, जिसमें घरेलू हिंसा, परित्याग तथा अन्य उपचार शामिल हैं, जैसे घरेलू हिंसा या दुर्व्यवहार की पीड़ित के रूप में भरण-पोषण और संरक्षण का अधिकार।
- महिलाएं उत्पीड़न, परित्याग, दुर्व्यवहार आदि के बारे में स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज करने के लिए सहायता/सलाह के लिए निकटतम भारतीय दूतावास/वाणिज्य दूतावास से संपर्क कर सकती हैं।
- महिलाएं स्थानीय पुलिस से संपर्क करने, अपने परिवार, मित्रों आदि से संपर्क करने, जो उनकी मदद कर सकते हैं, स्थानीय गैर सरकारी संगठनों का विवरण प्राप्त करने के लिए भारतीय दूतावास/वाणिज्य दूतावास की सहायता ले सकती हैं।
- महिलाओं को विदेश मंत्रालय की योजना के विवरण के बारे में पता होना चाहिए, जो भारतीय महिला संगठनों/भारतीय सामुदायिक संघों/एनजीओ के माध्यम से अपने प्रवासी भारतीय/विदेशी पतियों द्वारा परित्यक्त भारतीय महिलाओं को कानूनी/वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- महिलाओं और उनके परिवार के सदस्यों को पंजीकृत विवाह-पूर्व समझौते पर जोर देना चाहिए। यह विदेशी देश में लागू करने योग्य होगा और विदेशी देश में कोई भी कानूनी कार्यवाही शुरू होने पर उपयोगी साबित हो सकता है। विवाह-पूर्व समझौतों में यह बात शामिल हो सकती है कि अगर उनके बीच कोई विवाद होता है तो पति भारत के कानूनों का पालन करेगा।
क्या न करें
कुछ एहतियाती उपाय निम्नलिखित हैं-
- महिलाओं और उनके परिवार के सदस्यों को जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए और किसी भी कारण से दबाव में नहीं आना चाहिए।
- विवाह को दूसरे देश में प्रवास करने की आकर्षक योजनाओं या विवाह के माध्यम से ग्रीन कार्ड प्राप्त करने के वादों का शिकार होकर विदेश में बेहतर अवसरों की तलाश का मार्ग नहीं समझा जाना चाहिए।
- परिवार से मिले बिना या लंबी दूरी से, फोन पर या ई-मेल के जरिए शादी को अंतिम रूप नहीं दिया जाना चाहिए।
- महिलाओं और उनके परिवार के सदस्यों को किसी एनआरआई के साथ विवाह प्रस्ताव के बारे में जल्दबाजी में निर्णय लेने में दबाव नहीं डालना चाहिए, क्योंकि यह बात उन्हें इतनी सही लगती है कि सच नहीं हो सकती।
- परिवार के सदस्यों को अपनी बेटी की शादी के लिए किसी ब्यूरो, एजेंट या बिचौलिए के माध्यम से बातचीत नहीं करनी चाहिए और उन पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए।
- यदि वैवाहिक बातचीत वैवाहिक साइटों के माध्यम से होती है, तो दूल्हे के बारे में दी गई जानकारी और प्रामाणिकता की पुष्टि की जानी चाहिए।
- मामले को गुप्त रूप से अंतिम रूप नहीं दिया जाना चाहिए; प्रस्ताव को अपने निकट और प्रिय लोगों के बीच प्रकाशित किया जाना चाहिए। मित्र और करीबी रिश्तेदार महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं जो महिलाएँ और उनके परिवार के सदस्य अन्यथा एकत्र करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं।
- महिलाओं और उनके परिवार के सदस्यों को विदेश में विवाह करने पर सहमत नहीं होना चाहिए।
- महिलाओं और उनके परिवार के सदस्यों को दहेज या उनके पति द्वारा या उनकी ओर से की गई किसी भी अन्य अनुचित मांग को स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं होना चाहिए। अगर उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया जा रहा है तो उन्हें तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित करना चाहिए।
- महिलाओं को चुप नहीं रहना चाहिए, अगर उन्हें भारत या विदेश में पति और/या ससुराल वालों द्वारा त्याग दिया जाता है या कोई अन्य क्रूरता का सामना करना पड़ता है। वे पुलिस विभाग, राष्ट्रीय महिला आयोग के एनआरआई सेल, दूतावासों/वाणिज्य दूतावासों, विदेश में हमारे मिशनों द्वारा सूचीबद्ध गैर सरकारी संगठनों आदि जैसे अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।
- विदेश जाने के लिए कागजात या कानूनी दस्तावेज जाली/मनगढ़ंत नहीं होने चाहिए और महिलाओं को दबाव, प्रलोभन या उकसावे में आकर अवैध कार्यों में भागीदार नहीं बनना चाहिए।
- महिलाओं को पति के निवास के देश में कानूनी कार्रवाई में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं होना चाहिए। वे भारत में मामला दर्ज करा सकती हैं और उन्हें विदेश में अपने पति द्वारा उनके खिलाफ दायर किए गए मामले का बचाव करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है- खासकर तलाक से संबंधित मामले में। भारत में कई अन्य देशों की तुलना में महिलाओं के अनुकूल कानून हैं।
- यदि पति अपनी पत्नी की जानकारी के बिना दूसरे देश में तलाक प्राप्त करता है, तो इसे सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 13 के अंतर्गत भारतीय न्यायालयों में चुनौती दी जा सकती है।
- महिलाओं को बिना सबूत के अपने पति और/या ससुराल वालों को बदनाम नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे उन पर मानहानि का केस दर्ज हो सकता है। तथ्यों को केवल सही मंच पर ही बोलना चाहिए, जैसे पुलिस/वकील/सामाजिक कार्यकर्ता/अदालत आदि के सामने।
- महिलाओं और उनके परिवार के सदस्यों को प्रतिशोधी नहीं होना चाहिए और कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। उन्हें कभी भी पति और/या ससुराल वालों से बदला लेने के लिए हिंसा या किसी भी अवैध कार्य का सहारा नहीं लेना चाहिए।
- विवाह में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर महिलाओं और उनके परिवार के सदस्यों को संबंधित अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए।
- एकपक्षीय तलाक
- पति द्वारा दर्ज बाल हिरासत/बाल अपहरण के मामले
- पति द्वारा भरण-पोषण से इनकार
- समन/वारंट/अदालती आदेशों की तामील
- प्रतिवादी के ठिकाने के बारे में कोई सुराग नहीं
- विदेशों में कानूनी लड़ाई लड़ने में वित्तीय बाधाएँ
- अपने पति को मुकदमे का सामना करने के लिए भारत वापस लाने के लिए, (प्रत्यर्पण)
- विदेशी देशों द्वारा भारतीय न्यायालयों के निर्णयों को मान्यता न देना
राष्ट्रीय महिला आयोग में पंजीकृत एनआरआई विवाहों के मामलों को पुलिस अधिकारियों, विदेशी भूमि में भारतीय दूतावास/वाणिज्य दूतावासों, क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों और राज्य सरकारों के अन्य विभागों जैसे संबंधित अधिकारियों के समक्ष उचित कार्रवाई के लिए उठाया जाता है। आयोग मामले दर मामले के आधार पर निम्नलिखित राहत प्रदान करने का वचन देता है:
- पुलिस अधिकारी
- एफआईआर दर्ज करने के लिए;
- जांच प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए।
- अपने एनआरआई पति के विरुद्ध बलपूर्वक कार्रवाई करने के लिए, जैसे कि गैर जमानती वारंट जारी करना, लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) खोलना, पासपोर्ट जब्त करने के लिए दस्तावेजों का सत्यापन करना आदि।
- विदेश मंत्रालय, विदेश में भारतीय मिशन - भारतीय दूतावास/उच्चायोग/वाणिज्य दूतावास के माध्यम से
- अपने पति, जो भारतीय पासपोर्ट धारक हैं, का पता लगाने के लिए;
- विदेश में रहने वाले अपने पति के साथ मेल-मिलाप के लिए;
- विदेश मंत्रालय की वित्तीय एवं कानूनी सहायता योजना का लाभ उठाने के लिए
- क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय,- पासपोर्ट जब्त करने के लिए
- राज्य/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण - भारतीय न्यायालय में मामले को आगे बढ़ाने के लिए कानूनी सहायता प्राप्त करने हेतु; आदि।
निर्देशिका
क्र.सं. |
कमरा नं. |
नाम |
पद का नाम |
कार्यालय नंबर |
फैक्स नंबर |
इंटरकॉम नंबर |
ईमेल पता |
1 |
202 |
श्रीमती मोनिका यादव |
उप कुल सचिव |
26944890 |
- |
205 |
monika.yadav@nic.in |
2 |
203 |
श्री मनमोहन वर्मा |
विधि अधिकारी |
- |
- |
220 |
manm[dot]verma[at]nic[dot]in |
3 |
305 |
श्री प्रवीण सिंह |
समन्वयक |
- |
- |
522 |
praveensingh[dot]ncw[at]gov[dot]in |
4 |
205 |
सुश्री अनन्या सिंह |
काउंसलर |
- |
- |
235 |
ananyasingh[dot]ncw[at]gov[dot]in |